PMAY: गुमला निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 एक बढ़िया अवसर लेकर आई है। ये योजना उन लोगों और परिवारों के लिए है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो गरीब हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित जानकारी और पात्रता आवश्यक है:
पात्रता मानदंड:
मकान का अभाव: आवेदक या उसके परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
आर्थिक स्थिति: लाभुक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार की संरचना: योजना के अंतर्गत पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
लाभ का एक घटक: लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
परिवारिक फोटो
आवेदक/आवेदिका एवं उनके पति/पत्नी के आधार कार्ड की छायाप्रति
आवेदक/आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र
आवेदक/आवेदिका के बैंक पासबुक की छायाप्रति
आवेदक/आवेदिका के आय प्रमाण पत्र
आवेदक/आवेदिका के जाति प्रमाण पत्र
भारत में कहीं भी पक्का मकान न होने का शपथ पत्र
भू-स्वामित्व पत्र की छायाप्रति
आवेदक/आवेदिका का सक्रिय मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक्ड हो।
ऐसे करें अप्लाई
यदि आप उपरोक्त पात्रता और दस्तावेजों के साथ हैं, तो आप गुमला नगर परिषद कार्यालय के PMAY (U) कोषांग में संपर्क कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने का स्थान गुमला शहर के पालकोट रोड पर शक्ति मंदिर के समीप स्थित नगर परिषद कार्यालय है।
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गुमला नगर परिषद कार्यालय के PMAY (U) कोषांग में संपर्क कर सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने सपनों का घर पाना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं।
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