देहरादून॥ कोविड-19 महामारी की वजह से बंद पड़े कई कार्य अब धीरे-धीरे शुरू किये जा रहे है। वही इस बीच उत्तराखंड में होटल तथा रेस्टोरेंट में बंद पड़े बार को अनलॉक-4 के अंतर्गत ओपन करने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिला आबकारी अफसरों को गाइडलाइन जारी की गई हैं।
इन गाइडलाइन के अंतर्गत कहा गया है कि उन्हें कलेक्टर का निर्देश मिलने के पश्चात् ही बार संचालित हो पाएंगे। आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अफसरों से संबंधित कलेक्टरों से मार्गदर्शन लेने को कहा है। जारी गाइडलाइन में बार खोलने तथा उन्हें संचालित करते वक़्त अनलॉक-4 के दिशा निर्देशों का आवश्यक टूर पर पालन करने को कहा गया है। सभी बार तथा क्लब बार कंटेनमेंट जोन से बाहर संचालित होंगे।
बार काउण्टर पर किसी भी कस्टमर को दारू पेश नहीं की जाएगी। और न ही वहां स्टूल आदि के Arrangements होंगे। लाइसेंसी बार के परिसर के भीतर एवं बाहर साफ-सफाई, हैंड सैनिटाइजर का पूरा इंतेजाम होगा। बार में कार्यरत पुरे स्टाफ को फेस मास्क एवं हैंड ग्लब्स पहनना भी जरूरी होगा।
साथ ही बार में प्रवेश करने वाले हर ग्राहक का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर से चेक किया जाएगा। सामान्य से ज्यादा तापमान वाले लोगों को बार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बार में कुल सीटिंग क्षमता के 50 फीसदी तक ही बैठने के इंतजाम होंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कढ़ाई से पालन करना होगा। राज्य में बार खोलने पर कोई बैन नहीं है।