Rajasthan News: मई 2024 में घर में अकेली मिली नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में एक युवक को दोषी करार दिया गया था। ब्यावर जिले के जैतारण थाने में दर्ज मामले के बाद कोर्ट ने आरोपी संदीप को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
पाली में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश जगदीश जानी ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 17 मई को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि जब वह काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी मनरेगा में लगी हुई थी, तभी 15 मई को संदीप जबरन उनके घर में घुस आया। उसने 17 वर्षीय लड़की को कैंची से धमकाया, उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट की।
आखिरकार नाबालिग किसी तरह संदीप के चंगुल से छूटने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने उसे चाकू से धमकाया और किसी को कुछ न बताने की चेतावनी दी, खास तौर पर उसके पिता और भाई को धमकाया। शाम को जब उसकी मां घर लौटी तो पीड़िता ने रोते हुए अपने साथ हुए दर्दनाक अनुभव को बयां किया। इसके बाद पुलिस ने जांच की और संदीप को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
अपने फैसले में जज जानी ने संदीप को छेड़छाड़ का दोषी पाया और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी।
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