अभी-अभी इस राज्य में CM ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जुर्माना राशि भी बढ़ाई

img

नयी दिल्ली। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने तरह-तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं. इसी तरह अब पंजाब में भी कई नए प्रतिबंध लगाने का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को निर्देश दिया है. अमरिंदर सिंह ने राज्य में 1 दिसंबर से सभी कस्बों और शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. साथ ही कोविड के नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है.

Night curfew

आदेश में कहा गया है कि सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस के खुलने का समय भी 9.30 बजे तक होगा. कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में इन नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया.

CM ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा

पंजाब में इलाज के लिए दिल्ली से मरीजों की आमद के मद्देनजर, राज्य के निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा.

साथ ही ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर ने उन जिलों की लगातार निगरानी करके एल II और L III को मजबूत करने का निर्देश दिया जो सुविधाओं से लैस नहीं हैं. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समूह से प्राप्त रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर जीएमसीएच और सिविल अस्पतालों में प्रबंधन प्रणालियों की भी जांच की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को विशेषज्ञ, सुपर-स्पेशलिस्ट, नर्स और पैरामेडिक्स की आपातकालीन नियुक्तियां करने का भी निर्देश दिया. विभागों को भविष्य में आवश्यकता होने पर चौथे और पांचवें वर्ष के एमबीबीएस छात्रों को बैक-अप के रूप में तैयार करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है.

कोरोना मरीजों की टेस्टिंग के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने हर रोज 25,500 आरटी-पीसीआर परीक्षण क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकारी अधिकारियों सहित संभावित सुपर स्प्रेडरों के नियमित परीक्षणों का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में 24 x 7 परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है.

Related News