Nupur Sharma को राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली। बीते दिनों दिए गए अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आई भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा  (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। बता दें कि याचिका में पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से शर्मा के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी।

याचिका पर सुनवाई

बताया जा रहा है कि आज यानी शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘यह देखने में नुकसान नहीं पहुंचाने वाला लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। कोर्ट के निर्देशों जारी करते समय हमेशा चौकस रहना चाहिए। हमारा सुझाव इसे वापस लेने का है।’ गौरतलब है कि कथित तौर पर एक टीवी डिबेट के दौरान शर्मा   (Nupur Sharma की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद देश और विदेश में जमकर विवाद खड़ा हो गया था। देश के कई हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन हुए थे और शर्मा को गिरफ्तारी करने की पुरजोर मांग उठी थी।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एड्वोकेट चांद कुरैशी के जरिए एड्वोकेट अबु सोहैल की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच’ की मांग की गई थी। खास बात है कि एपेक्स कोर्ट ने पहले ही इस मामले में दर्ज सभी FIRs को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने के बात कही थी। बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ भारत के कई शहरों में अलग-अलग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी।   (Nupur Sharma

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