महाराष्ट्र की जनता को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, 22 अक्टूबर को उद्धव सरकार (Maharashtra Govt) बड़ी छूट दे दी है। बता दें कि सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की परमिशन दी थी, इस घोषणा के बाद आज सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए गाइडलाइंस (SOP) जारी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक मूवी थिएटर और मल्टीप्लेक्सेज को खोलने की घोषणा के बाद बीते कई दिनों से फिल्म इंड्स्ट्री से जुड़ा व्यापारी वर्ग परेशान था। क्योंकि बिना गाइडलाइन के मूवी थिएटर नहीं खोले जा सकते थे। किंतु 11 अक्टूबर को उनका ये प्रतीक्षा खत्म हो गया है और मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत मूवी थिएटरों और मल्टीप्लेक्स, थिएटर के अंदर सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए और थिएटर के अंदर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी होना चाहिए।
- एक सीट छोडकर बैठना होगा।
- यदि आपने कोरोना वैक्सीन की खुराक ले ली है तभी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख सकते हैं।
- सिनेमाघर में प्रवेश करने से पहले आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
- (Maharashtra Govt) जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है वह भी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं।
- बशर्ते उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप पर खुद को सुरक्षित स्थिति में दिखाना होगा।
- दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच भी करेंगे।
- 50 फ़ीसदी ऑक्युपेंसी के साथ ही अभी थिएटर खुलेंगे। ताकि थिएटर में ज्यादा भीड़ ना हो।
- इसके साथ ही स्टैगर शो टाइमिंग पर भी काम करने को कहा गया है।
- दर्शक ऑनलाइन पेमेंट को वरीयता दें।
- (Maharashtra Govt) सभी सिनेमाघरों को यह निर्देश दिया गया है कि हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज कर उसे डिसइनफेक्ट करें।
- थिएटरों में वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।
- थिएटर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी खाने पीने की चीजों की इजाजत नहीं होगी।
- इसके साथ ही खाली स्थानों पर सास्कृतिक कार्यक्रमो को करने की मंजूरी।