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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। अलग अलग पार्टियों के साथ साथ अब शासन प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इन निर्देशों में सामने आया है कि 24 घंटे तक कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। चलिए इस खबर में जानते हैं कि क्या है पूरे दिशानिर्देश।

दरअसल छतीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने गुरुवार को आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलाधिकारियों की बैठक लेकर जरुरी निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एलर्ट मोड पर काम करने की तैयारी के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा मौजूद थे।

मीटिंग में कलेक्टरों को आदर्श आचार संहिता, अनुपालन, संपत्ति विरूपण, मीडिया संबंधी विषय, फेक साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल और पोस्टल बैलेट के संबंध में चर्चा कर जरुरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई के लिए दल का गठन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पहले 24 घंटे में सभी शासकीय संपत्तियों में से विरूपण हटाने के साथ ही शुरुवाती 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्रवाई करने कहा है। वहीं 72 घंटों में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाने की बात कही गई है। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल उपस्थित रहे। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू किया जाएगा और सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे। मीडिया सेंटर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

सभी निगम मंडल के राजनीतिक पदाधिकारी के वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन होर्डिंग हटाए जाएंगे। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित और 20 जरूरी मुद्दों पर विस्तृत जानकारी और निर्देश दिए गए।

क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले कोई चुनाव संबंधी चीजें इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। एग्जिट पोल पर और उनके परिणामों पर 48 घंटे पहले प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 

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