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कवर्ड एरिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वानखेड़े के वकीलों ने मांग की थी कि कथित रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सीबीआई को उनके नाम भी केस में शामिल करने चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने समीर वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन करने और रिश्वत देने वालों के नाम शामिल करने की अनुमति दे दी है।

दरअसल, समीर वानखेड़े एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बतौर जनरल डायरेक्टर के पद पर थे। उन पर अन्य चार आरोपियों के साथ मिलकर कौंडिल्य क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बाहर निकालने के लिए ₹25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। लेकिन डील ₹18 करोड़ में तय हुई थी। फिर मई 2 हज़ार 23 में वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख किया था और इस केस को बंद करने और गिरफ्तारी से भी अंतरिम प्रोटेक्शन की मांग की थी।

अब बुधवार यानी कि 5 जुलाई को वानखेड़े के वकील आबदा पोंडा, रिजवान मर्चेंट और स्नेहा सनप ने कोर्ट से याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी है। कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा सेवन सहमति और एक से संबंधित अतिरिक्त धाराओं को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन करेंगे।

आपको बता दें कि इन धाराओं के तहत कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी अधिकारी को प्रेरित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत की पेशकश करता है या फिर देता है, उस पर भी मुकदमा चलाया जाता है। इस पर जस्टिस एएस गडकरी और एसजे डीके की पीठ ने वानखेड़े को अपनी याचिका में आखिरी संशोधन करने की अनुमति देते हुए रिश्वत की पेशकश करने वालों के नाम भी शामिल करने की अनुमति दे दी है।

बता दें कि पीठ अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगी और तब तक सीबीआई को संशोधित याचिका का जवाब देने को कहा गया है। आपको याद हो तो समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2 हज़ार 21 को कौंडिन्य क्रूज पर एक रेव पार्टी के दौरान छापा मारा था और वहां उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे थे और बाद में 6 नवंबर 2021 को जमानत मिल गई थी। इसके बाद 27 मई 2022 को कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी थी। 

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