सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और राज्य में विधानसभा इलेक्शन कराने को लेकर भी अहम आदेश दिए हैं।
SC की पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को लेकर ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला कानूनी तौर पर सही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ये मामला करीब 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में था। साथ ही इस मामले में 23 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं। काफी बहस के बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया।
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