पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन शोषण केस : SC ने सुनाया ये फैसला, कहा-साजिश…

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप को न्यायपालिका के खिलाफ गहरी साजिश का हिस्सा बताते हुए आगे की जांच बंद कर दी है। इस मामले की जांच 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक ने की थी।
Supreme Court and Ranjan Gogoi

जांच में कोई नतीजा नहीं निकला

जस्टिस पटनायक की जांच में कोई नतीजा नहीं निकला। उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह मामला बंद किया गया है। वकील उत्सव बैंस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साजिश का दावा किया था। उत्सव बैैंंस ने कहा था कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सख्त फैसले ले रहे हैं।
हलफनामे में कहा गया था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की गई। तब जस्टिस पटनायक को जांच सौंपी गई थी। अब मामला बंद किया गया। कमेटी ने कहा कि साजिश की आशंका से मना नहीं कर सकते, पर उपलब्ध तथ्यों से पुष्टि नहीं हो पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने लगाया था आरोप

सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह महिला 2018 में जस्टिस गोगोई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। महिला का दावा था कि बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया था।

महिला ने अपने हलफनामे की कॉपी 22 जजों को भेजी थी। इसी आधार पर चार वेब पोर्टल्स ने चीफ जस्टिस के बारे में खबर प्रकाशित की। अप्रैल 2019 में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी।

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