शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिली राहत, इस मामले में गए थे हाई कोर्ट

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कोलकाता॥ चक्रवात की चपेट में आए लोगों को वितरण के लिए रखे गए तिरपाल की कथित चोरी के मामले में जिला पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी को कैंसिल कराने के लिए BJP के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकटाया है।

Shubhendu officer

आज विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में इस मामले में अधिकारी को तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने फौरन सुनवाई की याचिका लगाई थी, जिसे स्वीकार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने अभी इस स्तर पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इस याचिका पर 22 जून को सुनवाई होगी।

आपको बता दें कि नंदीग्राम से BJP विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के विरूद्ध इस महीने की शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई थी। टीएमसी ने दोनों के विरूद्ध राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। अधिकारी भाइयों के विरूद्ध पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई (कांथी) पुलिस थाने में 01 जून को कोंटाई म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने दर्ज कराई है।

TMC का आरोप है कि 29 मई को हिमांग्शु मन्ना और प्रताप डे नाम के दो व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी के गोदाम से तिरपाल का एक ट्रक ले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी का दिमाग था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरी वारदात को केंद्रीय सुरक्षाबलों की मदद से अंजाम दिया गया। हालांकि अधिकारी परिवार ने इस बारे में आरोपों से इनकार किया है।

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