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अगर आपके पास भी PPF खाता है तो ये लेख आपके लिए अहम है। केंद्र सरकार ने मैच्योरिटी से पहले PPF खाता बंद करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों में विस्तारित अवधि वाले PPF खातों को जल्दी बंद करने पर लगने वाले जुर्माने में छूट दी गई है। यह संशोधन 9 नवंबर 2023 से लागू हुआ और इसे सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना 2023 नाम दिया गया है।

हालांकि 15 बरस से पहले PPF अकाउंट बंद करने पर जुर्माने के नियम स्पष्ट थे, पर खाते की अवधि बढ़ाने को लेकर भ्रम था। पुराने नियमों (PPF 2019) के अनुसार, यदि कोई बढ़ी हुई अवधि के भीतर खाता बंद करता है, तो खाता अवधि के विस्तार से जुर्माना देना होगा। यानी, अगर किसी निवेशक ने PPF खाते को 15 वर्ष के बाद पांच वर्ष के लिए एक से ज्यादा बार बढ़ाया है, तो पहली बार PPF खाते को बढ़ाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जानें नए नियमों को 

नए नियमों में ये साफ किया गया है कि अगर निवेशक खाते की अवधि को पांच-पांच साल के लिए तीन मर्तबा बढ़ाता है, तो पहले खाता अवधि विस्तार से एक प्रतिशत जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय, इसकी गणना केवल उन पांच वर्षों के लिए की जाएगी जिसमें खाते को वक्त से पहले बंद करने के लिए आवेदन किया गया है।

नियमों के अनुसार, मैच्योरिटी अवधि से पहले खाता बंद करने पर ब्याज एक फीसदी कम हो जाता है, जो खाता खोलने की तारीख से लागू होता है. अगर कोई व्यक्ति मौजूदा योगदान पर 7.1 फीसदी ब्याज कमा रहा है, किंतु यदि वो वक्त से पहले खाता बंद कर देता है, तो उसे केवल 6.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.

इन हालातों में अकाउंट क्लोज करने से छूट

  • खाताधारक या परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी के उपचार के लिए।
  • जब आपको अपनी या अपने बच्चे की देश या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता हो।
  • यदि खाताधारक देश छोड़ रहा है तो वह अकाउंट बंद कर सकता है।
  • खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी खाता बंद किया जा सकता है।

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