नई दिल्ली॥ सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फरीदाबाद के लक्कड़पुर-कोरी गांव में वनभूमि पर कब्ज़ा कर बनी लगभग 10 हज़ार झुग्गियों को 6 हफ्ते में हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि जंगल की ज़मीन कब्जाने वालों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती है।
फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। कोर्ट ने इस आदेश का अब तक पालन न होने पर अफसरों को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान वनभूमि पर रह रहे लोगों की ओर वकील कोलिन गोंजाल्वेस पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हमेशा ही पर्यावरण की रक्षा की दलीलें देते हैं लेकिन आज आप उनके लिए खड़े हैं जिन्होंने वनभूमि पर कब्जा किया है।