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विश्व के कई देशों में समलैंगिक संबंधों को लेकर बहस चल रही है. कुछ देशों में समलैंगिकता को पाप के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है और यह समाज के विरूद्ध है। कुछ देशों में समलैंगिक संबंधों को स्वीकार किया जाता है और कई जोड़े खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समलैंगिकता एक महिला और एक महिला या एक पुरुष और एक पुरुष के बीच यौन संबंधों को संदर्भित करती है।

यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्तियों को 'गे' कहा जाता है। यदि कोई महिला किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाती है तो ऐसे व्यक्तियों को 'लेस्बियन' कहा जाता है। मगर साउथ अफ्रीका के एक देश ने अब सीधे समलैंगिक संबंधों के विरूद्ध एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समलैंगिक पाया जाता है तो उसे अपराधी माना जाएगा।

समलैंगिक संबंधों के विरूद्ध बिल पास

साउथ अफ्रीका में युगांडा की संसद में एक विधेयक पारित किया गया है और इस विधेयक के अनुसार समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। इस बिल के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंध में पाया जाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। अफ्रीका के 30 से ज्यादा मुल्कों में समलैंगिक संबंधों का विरोध किया जाता है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। बिल को अब मंजूरी के लिए युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी के पास भेजा गया है।

कड़ी सजा का प्रावधान

युगांडा की संसद द्वारा पारित विधेयक के मुताबिक, मुल्क में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। इस बिल का उल्लंघन करने वालों को उम्रकैद या मौत की सजा दी जा सकती है। इस बिल के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के पुरुष या महिला के साथ समलैंगिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। समलैंगिक संबंध बनाते पकड़े जाने वाले या समलैंगिक जोड़ों से शादी करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

 

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