UP News: अगर आप लखनऊ में पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके पास हेलमेट हो। 26 जनवरी से लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जा सकता है, अगर उन्होंने हेलमेट या सुरक्षात्मक हेडगियर नहीं पहना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया आदेशों और दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं से जुड़ी यातायात दुर्घटनाओं को कम करने के परिवहन विभाग के प्रयासों के जवाब में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार ने "हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं" नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।
लखनऊ में पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे 26 जनवरी से बिना हेलमेट के सवारियों और यात्रियों को ईंधन न दें, ये आदेश डीएम के आदेश के आधार पर दिया गया है। गंगवार ने कहा कि ये पहल 8 जनवरी को जारी उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश के अनुरूप है। सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना और हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों से निपटना महत्वपूर्ण है।
इस आदेश के मुताबिक, पेट्रोल पंप संचालकों को सात दिनों के भीतर अपने स्थानों पर नए नियम को प्रदर्शित करने वाले बड़े साइनबोर्ड लगाने होंगे। डीएम ने कहा कि दोपहिया वाहन सवारों और यात्रियों दोनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 201 में उल्लिखित बीआईएस मानकों को पूरा करने वाला सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंड लगाया जाएगा।
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