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UP News: योगी सरकार ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के मकसद से अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे महीने के अंत तक अपनी चल और अचल संपत्ति का खुलासा करें, अन्यथा उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष 30 सितंबर तक 'मानव संपदा पोर्टल' पर अपनी संपत्ति का ब्योरा घोषित करें।

राज्य सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को आदेश का पालन करने वाले कर्मचारियों की समय पर समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

केवल उन कर्मचारियों को सितंबर का वेतन दिया जाएगा जो पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराएंगे।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार के 90 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दे दिया है। इसका मतलब है कि कुल 8.44 लाख कर्मचारियों में से 7.19 लाख ने पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्रोत बताया है।

इससे पहले कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना था, मगर कुछ कर्मचारियों द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद राज्य सरकार ने समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

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