UP: कैदियों से मिलने पर फिर से लगा प्रतिबंध, कारागार विभाग ने इस वजह से लिया फैसला

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लखनऊ, 2 जनवरी| उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैदियों से मिलने के लिए आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। विभाग ने कोविड -19 के कारण 24 मार्च, 2020 को यात्राओं को निलंबित करने के बाद 16 अगस्त को जेल के कैदियों से मिलने की अनुमति दी थी।

HIGH SECURITY JAIL

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने विचाराधीन और दोषियों दोनों के लिए कोविड -19 परीक्षण और टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर मास्क पहनने और सैनिटाइजेशन जैसे सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवस्थी ने आगे कहा कि नए कैदियों के 14-दिवसीय संगरोध के लिए अस्थायी जेलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह कहते हुए कि सभी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी चाहिए।

इसके साथ ही अवस्थी ने कहा कि अदालत परिसर में विचाराधीन कैदियों की न्यूनतम भौतिक उपस्थिति के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कोविड की स्थिति सामान्य होने तक कैदियों के बीच न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करने को कहा है। एटा और बाराबंकी जेलों के अधिकारियों को जहां कैदियों ने सकारात्मक परीक्षण किया है, उन्हें जेलों में जांच सुनिश्चित करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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