उत्तराखंड- गाड़ियों के परमिट को लेकर जारी हुआ नया आदेश, 31 तारीख से पहले कर लें ये काम नहीं तो॰॰॰

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उत्तराखंड॥ प्रदेश में गाड़ियों के अनुमति पत्र, लाइसेन्स, फिटनेस वगैरह के प्रमाण प्रत्रों को पूरा कराने के लिए 31 अक्तूबर के पश्चात सरकार कोई ढील नहीं देगी। मोदी सरकार ने सभी प्रदेशों को कोरोना महामारी लॉकडाउन की वजह से लंबित सभी सॉर्टिफिकेट्स को तेजी से बनाने के आदेश दिए हैं।

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रिनीवल होने से छूट गई गाड़ियों की परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि को 30 दिनों के अंदर तैयार करना होगा। मोदी सरकार ने सभी राज्यों को इसके सख्त निर्देश दिए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर पीयूष जैन ने इस मामले में सभी प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं।

डॉक्टर पीयूष ने परिवहन विभाग को अतिरिक्त संसाधनों का बंदोबस्त करते हुए लंबित केसों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से वाहनों के परमिट, लाइसेंस आदि के सॉर्टिफिकेट्स की वैधता को मोदी सरकार ने 31 अक्तूबर 2021 तक मान्य कर दिया है। ये वो सॉर्टिफिकेट्स हैं जो एक फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो गए थे या फिर 31 अक्टूबर तक एक्सपायर (समय सीमा समाप्त) होने वाले थे।

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