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नयी दिल्ली : बैंकिंग सेक्टर से एक अनोखी और बड़ी खबर आ रही है .ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक आफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा-निर्देश के उल्लंघन से जुड़ा है. इस प्रकरण में मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार एसबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन 2016 में जारी वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया.

reserve Bank of India

इसलिए उस पर यह वित्तीय जुर्माना लगाया गया है.जर्व बैंक ने कहा है कि उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि बैंक में हुए फ्रॉड की रिपोर्टिंग में स्टेट बैंक का रिकॉर्ड ठीक नहीं है. कहा कि आरबीआई (RBI) ने जांच में पाया कि एसबीआई के खाताधारकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामलों में नियम के तहत कार्रवाई करने में देरी की गई और लापरवाही भी हुई .

आरबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के नोटिस का जवाब और मौखिक रूप से रखे गये पक्ष को ध्यान में रखते हुए एसबीआई पर जुर्माना ( लगाया गया है.रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है .

इसमें बताया गया है कि केंद्रीय बैंक की ओर से भारत के सबसे बड़े बैंक में चल रहे अकाउंट्स की स्क्रूटनी की गई . साथ ही बैंक की ओर से उपलब्ध कराये गये तमाम दस्तावेजों का भी अध्ययन किया. इसमें कई विसंगतियां पायी गयीं. बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया.इसी कारण स्टेट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है .पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा-निर्देश के उल्लंघन से जुड़ा है.

 

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