नई दिल्ली ।। मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने आज कहा कि प्रदेश सरकार मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पर अध्ययन के बाद आवश्यक होने पर जनहित में फैसला करेगी। सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस अधिनियम का सरकार पूरा अध्ययन करेगी। सरकार के लिए जनहित प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों का अध्ययन कर इसका प्रस्ताव बनाने के अफसरों को निर्देश दिये गए हैं। समझौता शुल्क को लेकर राज्य सरकार को निर्णय का हक है। आवश्यक होने पर सरकार जनहित में निर्णय लेगी।
बीते कल को मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी अपने ट्वीट में कहा कि कानून लूट का साधन नहीं हो सकता है। कानून सहूलियत और नागरिकों एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते है। केंद्र सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट 2019 नोटबंदी की तरह एक तानाशाही फैसला है जिसका मुख्य शिकार गरीब और मध्यम वर्ग ही होगा। देश में कल से ये अधिनियम लागू हो गया है। मध्यप्रदेश में इसे अभी लागू नहीं किया गया है।