CONSUMER FORUM: पैंशनर की पैंशन रोकना एस.बी.आई. को पड़ गया महंगा

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एक सेवानिवृत्त पैंशनर की पैंशन रोकना एस.बी.आई. को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए बैंक को 50,000 रुपए जुर्माने के भुगतान का आदेश दिया है। यह जुर्माना शाखा प्रबंधक और बैंक के डी.जी.एम. सांझा तौर पर देंगे।

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क्या है मामला
बांके मांझी नामक सेवानिवृत्त पैंशनर को सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रतिमाह 13,662 रुपए पैंशन मिलने थे। इसके एवज में बैंक ने उन्हें 23,500 रुपए पैंशन देना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी पैंशनर को होने पर उन्होंने बैंक को आवेदन देकर सूचना दी कि उन्हें अधिक पैंशन का भुगतान बैंक द्वारा किया जा रहा है। बावजूद बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक दिन अचानक बैंक ने उनकी पैंशन पर रोक लगा दी। उन्होंने जब बैंक से संपर्क  किया तो कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। परेशान होकर वह उपभोक्ता फोरम की शरण में पहुंचे।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने मामले की सुनवाई के दौरान एस.बी.आई. बैंक को आदेश दिया कि वह पैंशन पर लगी रोक को हटाए। इसके अलावा तत्कालीन एस.बी.आई. मिहिजाम शाखा के बैंक मैनेजर पर 25,000 रुपए और एस.बी.आई. के डी.जी.एम. पर 25,000 रुपए (कुल 50,000 रुपए) जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। उक्त जुर्माने की राशि पैंशनर बांके मांझी को दी जाएगी।

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