लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। मुलायम सिंह ने अपनी बढ़ती उम्र और कमजोरी का हवाला देते हुए बंगले में रहने की छूट मांगी है। उन्होंने कहा है कि बंगला खाली करने और नई जगह शिफ्ट होने के लिए उन्हें दो साल का वक्त दिया जाए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मुलायम सिंह की याचिका को मंजूर नहीं की है। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव अपना और अपने बेटे अखिलेश यादव का बंगला बचाने के लिए 17 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए थे। जिनमें मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव शामिल हैं।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुरोध पर अभी राज्य संपत्ति विभाग विचार कर ही रहा था कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपना बंगला खाली करने के लिए दो वर्ष का समय मांगा है। इस आशय का पत्र उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बुधवार को राज्य संपत्ति विभाग को भिजवा दिया है।
राज्य संपत्ति विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने पिछले बुधवार को अपने निजी सचिव के माध्यम से एक पत्र राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला को भिजवाया था। शुक्ला ने उनका पत्र प्राप्त कर लिया है। इस पर आगे का फैसला न्याय विभाग से राय लेने के बाद ही किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करवाने की कवायद में जुटा हुआ है। विभाग की तरफ से सबको 15 दिन के भीतर बंगला खाली करने का नोटिस भी भेजा गया है।