सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को दिया झटका, जानिए क्या है मामला

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नई दिल्ली ।। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेंट को ऑपरेटिव बैंक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्यके खिलाफ एफआइ आर दर्ज करनेे के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया गया है।

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव से पहले एनसीपी को ये बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच समाप्त करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया हैंं। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस से निष्पक्ष जांच के लिए भी कहा हैं । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्‍टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में आज सुनवाई करते हुए कहा कि इस ​परिस्थिति जांच को रोक दिया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही महाराष्‍ट्र हाई कोर्ट के एफआइआर दर्ज करने के आदेश में दखल देने से भी साफ मना कर दिया है। बता दें कि 22 अगस्त को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में एफआइआर दर्ज करने का आदेश गया दिया है।

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