img

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने विवादित भाषण की वजह से कानूनी फेरे में आ गए हैं। उनके खिलाफ रांची के एसडीजेएम (अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी) कोर्ट में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकारिणी सदस्य नवीन झा ने मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में दस करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया गया है। मुकदमा दायर करने से पूर्व अधिवक्ता विनोद साहू के माध्यम से राहुल गांधी को लीगल नोटिस भी भेजा गया था। इस मामले में सुनवाई दो मई को निर्धारित की गई है।




जानकारी के मुताबिक, 18 मार्च को दिल्ली में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में राहुल गांधी के उस वक्तव्य पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी करते हुए कहा था कि हत्या के एक आरोपित को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। यह भाजपा में ही संभव है।

इस विवादित भाषण के बाद मुकदमा की चेतावनी के साथ राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा गया था। उसमें कहा गया था कि महाधिवेशन में राहुल गांधी के वक्तव्य से उन्हें गहरा आघात लगा है। यह मानहानि के साथ-साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी (भाजपा) की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। राहुल गांधी का बयान विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों तथा सोशल मीडिया में भी प्रसारित हुआ था।

इन्हीं का हवाला देते हुए नवीन झा के अधिवक्ता ने नोटिस में कहा है कि उनके मुव्वकिल को गहरा धक्का लगा है, जिससे वे आहत महसूस कर रहे हैं। वक्तव्य भी निराधार है। लीगल नोटिस के माध्यम से दस करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया।