जांजगीर चांपा जिले के बदमाश प्रवीण गुप्ता उम्र 42 साल निवासी राहौद थाना सिविल लाइन को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर चांपा की कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 305 के तहत कार्रवाई की गई है।
आरोपी के विरूद्ध अलग अलग धाराओं के तहत कुल 15 अपराधिक प्रकरण और 10 प्रकरण में प्रति बंद आत्मक कार्रवाई दर्ज हुई थी। बदमाश प्रवीण गुप्ता के विरूद्ध गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी, मारपीट, लूटपाट करना, बलवा करने संबंधी अपराध पर से प्रतिबंध थे।
प्रवीण गुप्ता के अपराधिक गतिविधि की प्रगति में कोई सुधार नहीं होने कारण आम जनता में इसके प्रति भय और आक्रोश का वातावरण बन गया था। जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जिला से जिलाबदर की कार्रवाई प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।
आगामी विधान सभा चुनाव को प्रभावित करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से जिला पुलिस द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाही हेतु माननीय कलेक्टर जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था। जिस कारण से एक वर्ष के लिए उसे जिला बदर किया गया है।
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