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सहारा के करोड़ों इनवेस्टर्स का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। सालों से सहारा में फंसा लोगों का पैसा अब जल्द उन्हें वापस मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है।

मंगलवार को पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से ज्यादा जमाकर्ताओं को अपने पैसे वापस दिलवाने में मदद करेगा। इस रिफंड पोर्टल में सहारा की चार कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशक अपने रिफंड पैसे पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। आईये अब आपको बताते हैं रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करें।

सबसे पहले आपको एमओसी रिफंड डॉट सीआरएस डॉट जीओवी डॉट इन पर जाना होगा। इसके बाद पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर ओटीपी को दर्ज करना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालना होगा।

इसके बाद आप नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं पर क्लिक करें। अब आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स जैसे कि बैंक का नाम और जन्मतिथि आ जाएगी। अब आप जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर और जमा राशि देकर दावा अनुरोध फॉर्म भरें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी दावा राशि 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डीटेल्स भी आपको देनी होगी।

एक बार वैरिफिकेशन होने के बाद आप दावा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म पर अपनी नई फोटो चिपकाकर साइन कर फॉर्म को वापस अपलोड करें। अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन में वेरिफाई करेगी। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिनों में इस पर कार्रवाई करेंगे। दावा प्रूफ होने पर पैसे सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। 

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