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अब घर खरीदने वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कुछ टैक्स भी चुकाना पड़ता है। विशेष रूप से, शुल्क का भुगतान टीडीएस के रूप में करना होगा। किंतु अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो नए इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो घर खरीदना मुश्किल हो सकता है।

यदि आप 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 1 फीसदी टीडीएस देना होगा. इसमें खरीदार को केंद्र सरकार को 1 फीसदी और विक्रेता को 99 फीसदी टीडीएस देना होता है. किंतु पैन-आधार लिंक नहीं होने पर खरीदार को 1 टीडीएस की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा खत्म हो गई है और आयकर विभाग ने समय सीमा के बाद नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों को विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है.

जानें क्या कहता है कानून

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के प्रावधानों के अनुसार, आयकर रिटर्न में आधार को लिंक करना अनिवार्य है। किंतु विभाग के पास ऐसे कई मामले आए हैं जहां पैन-आधार को लिंक नहीं किया गया है। आयकर विभाग ने ऐसे सैकड़ों घर खरीदारों को नोटिस जारी किया है. आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी।

इस समय सीमा तक आधार लिंक नि:शुल्क किया जा सकेगा। किंतु जिन लोगों ने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है, उन्हें कई मोर्चों पर अधिक टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा व्यवस्था में पैन-आधार लिंकिंग भी की जा सकती है. हालांकि, इसके लिए 50 रुपये विलंब शुल्क देकर इसे लिंक कराया जा सकता है।