दिवाली की रात दिल्ली में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर जमकर आतिशबाजी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सबसे ज्यादा मामले पटाखे जलाने के लिए तय समय सीमा का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ लोग अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए भी पकड़े गए।
क्या थे नियम:सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक का ही समय तय किया था। ल]ेकिन दिल्ली के कई इलाकों में देर रात तक पटाखों का शोर सुनाई देता रहा। अकेले द्वारका जिले में ही समय के बाद पटाखे फोड़ने पर 24 केस दर्ज हुए। इसी तरह रोहिणी में 24, बाहरी-उत्तरी जिले में 8 और बाहरी दिल्ली में 30 मामले सामने आए। इसके अलावा अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है।
धुएं की चादर में लिपटी दिल्ली:इस लापरवाही का असर अगली सुबह दिल्ली की हवा पर साफ दिखाई दिया। मंगलवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर में घना स्मॉग छाया रहा और हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' से लेकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई]िल्ली के 38 में से 35 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 'रेड जोन' में थे।
पुलिस का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन करवाने के लिए पूरी कोशिश की और संवेदनशील इलाकों में टीमें भी तैनात की थीं। पलिस ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों को जिम्मेदारी से मनाएं ताकि प्रदूषण और हादसों से बचा जा सके।
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