
Up Kiran, Digital Desk: बिहार के मुख्य चुनावी अधिकारी (Chief Electoral Officer) विनोद सिंह ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची (draft voter list) से हटा दिए गए हैं, वे अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) का उपयोग करके मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने या किसी भी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, वे इस विलोपन (deletion) को चुनौती देने के लिए अपने आधार कार्ड जमा कर सकते हैं।
चुनाव आयोग की सुविधा: EPIC नंबर से पाएं जानकारी, आधार से दर्ज कराएं दावा
चुनाव आयोग के अनुसार, "सभी ऐसे मतदाता, जो मसौदा सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने EPIC नंबर के माध्यम से इस सूची में अपनी प्रविष्टि (entry) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही उसका कारण भी जान सकते हैं।" आयोग ने यह भी बताया है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए ऐसे मतदाताओं से संबंधित सूची सभी ब्लॉक कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है। इसके माध्यम से ऐसे मतदाता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रविष्टि से संबंधित कारण जान सकते हैं।
असंतुष्ट मतदाता आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि "असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।" यह पहल उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके नाम किसी भी कारण से वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे या जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं।
यह कदम भारत में चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिक से अधिक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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