Jama Masjid: यूपी के संभल शहर के मध्य में स्थित जामा मस्जिद का सर्वे बीते कल को एक अदालती आदेश के बाद किया गया, क्योंकि एक याचिका में दावा किया गया था कि यह संरचना मूल रूप से हिंदू आस्था के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर का स्थल थी।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, जो याचिकाकर्ता भी हैं, ने कहा कि याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मस्जिद कमेटी और संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को पक्ष बनाया गया है।
संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने पीटीआई को बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण किया गया और इस प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्ष मौजूद थे।
उन्होंने कहा, "हम केवल सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर रहे थे। आज एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वेक्षण किया है और वह अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे।"
डीएम ने कहा कि सर्वेक्षण की कार्यवाही फिलहाल पूरी हो चुकी है। यदि जरूरत पड़ी तो अदालत फैसला करेगी। इससे पहले दिन में जैन ने दावा किया था कि मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था।
जैन ने एक्स पर लिखा कि ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार संभल में होगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को माननीय सिविल कोर्ट संभल ने मेरी याचिका पर संभल में कथित जामा मस्जिद, जिसे हरि हर मंदिर के नाम से जाना जाता था, उसका एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।
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