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दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेजकर 19 फरवरी को पेश होने के लिए बुलाया था. हालांकि हमारा कहना है कि ईडी का ये समन गैरकानूनी है.

उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, 'ईडी के समन की वैधता का मुद्दा अब अदालत में लंबित है। इस मामले में ईडी खुद कोर्ट गई है. ऐसे में ईडी को बार-बार समन जारी करने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।' इस बीच, ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में समन का पालन नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।

ईडी की शिकायत में अरविंद केजरीवाल पर जानबूझकर समन का पालन करने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है. ईडी ने कहा कि इसके अलावा, अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारी कानून का उल्लंघन करता है, तो यह आम आदमी के लिए एक बुरा उदाहरण साबित होगा।

ईडी की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. इस सुनवाई में CM अरविंद केजरीवाल शामिल हो सकते हैं. इससे पहले मामले की सुनवाई 17 जनवरी को हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और अदालत की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का वादा किया था. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की।

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