ucc uttarakhand: पहाड़ी राज्य में लिव-इन रिश्तों का विवाह पंजीकरण अब वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत उठाया गया है और 26 जनवरी से लागू करने की योजना बनाई गई है।
धामी सरकार ने यूसीसी पोर्टल के उपयोग के लिए अफसरों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इस ट्रेनिंग में 14 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जो कि एसडीएम की उपस्थिति में आयोजित किया गया था और 20 जनवरी को समाप्त होगा। पोर्टल में नागरिकों, सेवा केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लॉगिन के विकल्प उपलब्ध हैं।
वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं में विवाह, तलाक, लिव-इन पंजीकरण, लिव-इन संबंधों की समाप्ति, बिना वसीयत के उत्तराधिकार, कानूनी वारिसों की घोषणा, वसीयतनामा उत्तराधिकार, आवेदन खारिज होने पर अपील और शिकायत पंजीकरण शामिल हैं।
यदि विवाह या लिव-इन संबंध पर किसी तीसरे पक्ष को आपत्ति है, तो वो कंप्लेन के जरिए से अपनी बात रख सकता है। गलत सूचनाओं से निपटने के लिए एक उप-पंजीयक को शिकायतों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा लिव-इन में रहने के लिए परिजनों से पहले अनुमति भी लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने वाले फैसले की तारीफ हर धर्म के लोग कर रहे हैं।
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