Up kiran,Digital Desk : उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया के बाद करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पहले प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 फरवरी 2026 तक का समय दिया है। इसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद यदि किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है या अपना नाम दोबारा जुड़वा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है।
दावे और आपत्तियों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। नए मतदाता बनने या नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतदाताओं की मदद के लिए आयोग ने 1950 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
शहरी इलाकों में अपेक्षित सहयोग न मिलने को देखते हुए चुनाव आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नाम से जुड़ी समस्या समय पर सुलझा सकें। सभी दावे और आपत्तियों से जुड़ी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।
कौन सा फॉर्म कब भरें
फॉर्म-6: 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पहली बार नया मतदाता बनने के लिए
फॉर्म-7: मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराने, नाम हटाने या पहले से दर्ज नाम में सुधार के लिए
फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में सुधार, वोटर कार्ड बदलवाने या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित करने के लिए
अन्य राज्य से यूपी आए नागरिक: नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र देना होगा, जो यूपी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है
फॉर्म कहां जमा करें
ऑनलाइन: चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के जरिए
ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर
वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जांचें
voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं
राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र का चयन करें
अपना पूरा नाम और अभिभावक का नाम दर्ज करें
उम्र और पोलिंग स्टेशन की जानकारी भरें
वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालकर विवरण जांचें




