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Up Kiran, Digital Desk: केरल से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया है जहाँ एक डांस टीचर को अपने ही सात साल के छात्र के साथ यौन उत्पीड़न के जघन्य अपराध के लिए 52 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को तिरुवनंतपुरम की त्वरित विशेष अदालत (POCSO) ने सुनाया और इसके साथ ही पीड़ित बच्चे को न्याय की किरण दिखाई दी है।

न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने 46 वर्षीय सुनील कुमार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हालांकि अदालत के निर्देशानुसार सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी जिसका मतलब है कि कुमार को अधिकतम 20 साल की कैद काटनी होगी।

अदालत ने दोषी पर 3.25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। यह राशि यदि कुमार से वसूल हो जाती है तो उसे पीड़ित बच्चे को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से पीड़ित के लिए एक राहत भरा हो सकता है।

विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने अदालत में बताया कि आरोपी ने अपने ही डांस सिखाने वाले कमरे में नाबालिग लड़के के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे। यह घटनाएँ 2017 से 2019 के बीच की हैं जब बच्चा आरोपी से डांस सीखने जाया करता था।

अभियोजन पक्ष ने खुलासा किया कि बच्चे ने आखिर में डांस सीखने जाने से मना कर दिया था लेकिन आरोपी की धमकियों के चलते उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। इस दर्दनाक घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के माता-पिता ने उसके छोटे भाई को भी उसी आरोपी के पास डांस सीखने भेजने का फैसला किया। यह सुनकर बच्चे ने अपने साथ हुई भयावह घटना के बारे में बताया जिसने उसके माता-पिता और घर के बाकी सदस्यों को हिला दिया। तुरंत ही उन्होंने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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