
Up Kiran, Digital Desk: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें साफ कह दिया है कि अगर वे लॉस एंजेलिस या किसी भी दूसरे देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे. यह आदेश 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में आया है, जिसमें दोनों के खिलाफ जांच चल रही है.
दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह शर्त रखी है.
क्या है पूरा मामला: यह मामला इसी साल अगस्त में सामने आया था, जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और कारोबारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. कोठारी के मुताबिक, ये घटनाएं 2015 और 2023 के बीच हुईं. उन्होंने आरोप लगाया कि शिल्पा और राज ने अपनी कंपनी 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' के लिए उनसे 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा था. यह कंपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने के लिए शुरू की गई थी.
लोन को बना दिया निवेश: कोठारी का कहना है कि शुरुआत में यह पैसा 12% ब्याज पर कर्ज के तौर पर दिया जाना था. लेकिन बाद में शिल्पा और राज ने उन्हें इसे निवेश में बदलने के लिए मना लिया और हर महीने अच्छा रिटर्न देने के साथ-साथ मूल रकम लौटाने का भी वादा किया. कोठारी ने दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ और उसी साल सितंबर में 28.53 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने की जगह निजी खर्चों के लिए किया गया.
इसी शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने सितंबर में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया था, ताकि वे बिना इजाजत देश छोड़कर न जा सकें. पिछले हफ्ते EOW ने शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की थी.