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अगर आप ड्राइव करते समय या कार में बैठकर सिगरेट पीते हैं, तो अब आपको यह आदत भारी पड़ सकती है। सरकार ने सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए कार के अंदर सिगरेट पीने पर चालान का नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है।

मोटर व्हीकल एक्ट और कोटपा एक्ट (COTPA - Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के तहत, यदि कोई व्यक्ति कार के अंदर सिगरेट पीता हुआ पाया जाता है, तो ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से हादसों को रोका जा सके और आसपास बैठे लोगों को पैसिव स्मोकिंग से बचाया जा सके।

कार में धूम्रपान करना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। सिगरेट पीते समय ड्राइवर का ध्यान सिगरेट जलाने, राख गिरने या खिड़की खोलने में बंट सकता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। साथ ही, सिगरेट के जलते टुकड़े से कार में आग लगने का भी खतरा होता है।

इसके अलावा, कार में मौजूद अन्य यात्रियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर इसका बुरा असर पड़ता है। बंद कार में धुएं का असर ज्यादा होता है, जो फेफड़ों और दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस अब इस नियम को सख्ती से लागू कर रही है।

अगर आप भी सिगरेट पीते हैं, तो ध्यान रखें कि सार्वजनिक जगहों या गाड़ी में धूम्रपान करने से बचें, वरना न सिर्फ आपका चालान कटेगा, बल्कि दूसरों की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है।

 

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