Up Kiran, Digital Desk: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के CM मोहम्मद सोहैल अफरीदी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने उस आदेश की सत्यापित प्रति मांगी है, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद होने के बावजूद मिलने की अनुमति दी गई थी। अफरीदी ने याचिका में दावा किया कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद, उन्हें और अन्य पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं को इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया गया था।
अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन
पार्टी के महासचिव सलमान अकरम रजा द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार, इमरान खान से मिलने के लिए मुलाकातें तय की गई थीं। हालांकि, जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री अफरीदी और अन्य नेताओं को यह मुलाकातें करने की अनुमति नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप, अफरीदी ने अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बिना मुलाकात किए वापस लौट आए।
सत्यापित प्रति की प्राप्ति में हो रही देरी
मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी ने यह भी बताया कि अदालत के आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले ही औपचारिक आवेदन किया था, लेकिन अब तक वह दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हो सका है। उनका कहना है कि सत्यापित प्रति प्राप्त होने पर ही वह अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर सकते हैं।
आवश्यकता है तत्काल सत्यापित प्रति की
मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी कहा कि "कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस आदेश की सत्यापित प्रति की आवश्यकता है, और हमने बार-बार प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक इसे प्राप्त नहीं किया गया है।" उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रांतीय सरकार न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
जेल में बंद इमरान खान की स्थिति
राजनीति में प्रवेश करने से पहले क्रिकेट के सुपरस्टार रहे इमरान खान पिछले दो वर्षों से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। उन्हें हाल ही में न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा, और इस समय वह अदियाला जेल में बंद हैं।
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