
Up Kiran, Digital Desk: रांची: झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह नोटिस एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिसमें अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता राजेश कुमार सिंह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'प्रकाश सिंह मामले' में दिए गए दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि गुप्ता पर सीबीआई जांच और कई विभागीय कार्रवाइयां लंबित हैं। इसके अलावा, वह लगभग 7 महीने में रिटायर होने वाले हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल का होना चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। इस मामले ने राज्य में पुलिस के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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