
Up Kiran, Digital Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को एक कड़ी चेतावनी जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्होंने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन किया है, तो उन्हें सिविल कारावास (civil imprisonment) का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी कथित तौर पर उनके विदेश यात्रा से जुड़े एक मामले में कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर दी गई है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने पहले अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दी थी। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि उनकी विदेश यात्रा की वजह से कोयला चोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही जांच और पूछताछ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
अब ED और CBI ने हाईकोर्ट में शिकायत की है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि जब बनर्जी दंपति विदेश से लौटे, तो उन्होंने पूछताछ के लिए खुद ही ऐसी शर्तें लगा दीं जो कोर्ट ने यात्रा की इजाजत देते समय नहीं लगाई थीं। एजेंसियों का कहना है कि यह सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
हाईकोर्ट ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनके पहले के आदेश की भावना का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्यायिक आदेशों का सम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने बनर्जी दंपति से इस मामले में जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि अगर अवमानना साबित होती है, तो सिविल कारावास सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
न्यायालय ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए समय दिया है और बनर्जी दंपति से अपेक्षा की है कि वे कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।
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