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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। वह फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं।

जज बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी कर सिसोदिया की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई के लिए तय की है।

26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने शराब नीति मामले में कथित भूमिका के लिए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अरेस्ट किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरेस्टी के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की रद्द की गई शराब नीति के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के कुछ महीनों बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया था।

केंद्रीय एजेंसियों ने आप और उसके नेताओं पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस देने में मदद करने के बदले शराब कारोबारियों के एक समूह से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने आप नेताओं पर हवाला चैनलों के ज़रिए 2022 के गोवा चुनाव अभियान के लिए ₹ 45 करोड़ का निवेश करने का भी इल्जाम लगाया है।

मनीष सिसोदिया के आप सहयोगी संजय सिंह को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया था। हालांकि, उन्हें इस साल की शुरुआत में जमानत मिल गई थी।

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