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Up Kiran, Digital Desk: लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों को पीएफ क्लेम सेटलमेंट पर ब्याज को लेकर कुछ राहत देने की घोषणा की है। ईपीएफओ के नए नियमों से ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट के समय अधिक ब्याज मिलने और क्लेम का तेजी से सेटलमेंट करने में मदद मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में सीबीटी ने ईपीएफ स्कीम, 1952 की धारा 60(2)(बी) में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी।

अभी क्या है प्रावधान और क्या बदलेगा

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, महीने की 24 तारीख तक सेटल किए गए क्लेम पर पिछले महीने के अंत तक ही ब्याज दिया जाता है। अब सेटलमेंट की तारीख तक सदस्य को ब्याज दिया जाएगा। इससे सदस्यों को आर्थिक रूप से फायदा होगा और शिकायतें कम होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक अगर महीने की 24 तारीख तक सेटलमेंट नहीं किया जाता था, तो क्लेम के सेटलमेंट में और देरी होती थी। अब इन दावों पर एक महीने तक कार्रवाई की जाएगी, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी, समय पर निपटान होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।

क्या है नया नियम

खबरों के मुताबिक, नए प्रावधान के बाद ईपीएफ बैलेंस पर ब्याज ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले नियम के तहत अगर क्लेम का निपटान महीने की 24 तारीख तक हो जाता था तो पिछले महीने के अंत तक ही ब्याज मिलता था, जिससे सदस्यों को चालू महीने की शुरुआत से लेकर निपटान की तारीख तक के दिनों का कम ब्याज मिलता था। अब नए संशोधन के बाद वास्तविक निपटान तिथि तक ब्याज मिलेगा। इस बीच, नया नियम कब लागू होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यह नियम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही लागू होगा।

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