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Up Kiran, Digital Desk: दिल्ली में 2026 से लागू होने जा रहे नो-एंट्री नियमों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स और व्यवसायियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब भारी वाहन, मिनी ट्रक और अन्य कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी है। मतलब अब किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं सब कुछ घर से ही किया जा सकेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह नया सिस्टम इसलिए लागू किया है ताकि ट्रैफिक कंट्रोल, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इससे कारोबारियों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे।

किसे चाहिए यह परमिशन?

अगर आपके पास कोई कमर्शियल ट्रक, मिनी ट्रक या भारी मालवाहक वाहन है और आप 2026 में दिल्ली के नो-एंट्री ज़ोन में किसी भी समय प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको इस नई परमिशन प्रणाली के तहत ऑनलाइन अप्लाई करना अनिवार्य होगा। बिना परमिट पकड़े जाने पर चालान या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 अक्टूबर 2025

अंतिम तारीख: 14 नवंबर 2025

आवेदन कैसे करें? आसान स्टेप्स

सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/nep वेबसाइट पर जाएं।

'New User Registration' पर क्लिक करें।

मोबाइल नंबर और ईमेल से OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन करें।

अपना नाम, फर्म का नाम, वाहन नंबर, DL व अन्य डिटेल भरें।

ज़रूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें — RC, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, PUC, एड्रेस प्रूफ वगैरह।

ऑनलाइन पेमेंट करें (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग)।

सब्मिट के बाद अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर ट्रैक की जा सकती है।

कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स चाहिए?

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

वैध ड्राइविंग लाइसेंस

फिटनेस और इंश्योरेंस डॉक्युमेंट

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट

फर्म की जानकारी और एड्रेस प्रूफ