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Gratuity Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 20 लाख रुपये थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये पूर्णतः कर-मुक्त है। हालांकि, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा केवल 20 लाख रुपए है।

ग्रेच्युटी बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंचने के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया। । आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के फैसले के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी की गई 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ।

जानें ग्रेच्युटी क्या है

ग्रेच्युटी एक धनराशि है जो कर्मचारियों को उनके नियोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान स्वरूप दी जाती है। ये कर्मचारी को संगठन में उसकी लंबी सेवा के बदले, उसकी सेवानिवृत्ति पर या 5 वर्ष की अवधि के बाद कंपनी छोड़ने पर दिया जाता है। ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी के कुल वेतन का एक हिस्सा है मगर इसे नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। इसके बजाय, कर्मचारी के कंपनी छोड़ने पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

 

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