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Up Kiran, Digital Desk: हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 8 निजी अस्पतालों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो बिना योग्य डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं के चल रहे थे। इस कार्रवाई को जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय ने, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुंवर के नेतृत्व में अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धनपुरा और सुल्तानपुर क्षेत्र के कई क्लिनिक और निजी अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया।

क्या था इन अस्पतालों में खामी?

जांच के दौरान टीम को यह पता चला कि अधिकांश अस्पताल बिना पंजीकृत और योग्य डॉक्टरों के संचालित हो रहे थे। इसके अलावा, इन संस्थानों में जरूरी मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल और अग्निशमन सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। यह स्थिति स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर थी।

इससे यह साफ होता है कि कुछ निजी अस्पतालों ने न केवल सरकारी नियमों की अनदेखी की, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से भी समझौता किया।

जुर्माना और आगे की कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक संस्थान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि यदि इन संस्थानों ने आगे भी मानक और नियमों का पालन नहीं किया, तो उनके पंजीकरण आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर के सिंह ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "बिना योग्य स्टाफ और आवश्यक मानकों के संचालन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"