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Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने शनिवार (21 सितंबर) को कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी रैलियों के लिए स्कूल और कॉलेज के खेल के मैदानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार है।

पंकज ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं का शोषण नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उच्च नैतिक मानदंडों को बनाए रखने के महत्व का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मगर आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लिखित है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा तथा इन स्थानों पर भाषण, पोस्टर, संगीत या चुनाव से संबंधित अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान विज्ञापनों में रक्षाकर्मियों या उनसे जुड़े कार्यक्रमों की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के बारे में उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों को भी आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए।
 

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