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Up Kiran, Digital Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर एक व्यापारी से 3.9 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है।

न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने आरोपी अजय कुमार नय्यर के खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत: 1 सितंबर को दिए अपने आदेश में अदालत ने कहा, "आरोपी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और विस्तार को देखते हुए, और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस पर आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों को शामिल करने के लिए आरोप में संशोधन पर विचार चल रहा है, मैं इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता।"

क्या था पूरा मामला: आरोप है कि नय्यर ने शिकायतकर्ता को यह भरोसा दिलाया था कि वह उसे राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए चमड़े की आपूर्ति का 90 करोड़ रुपये का एक सरकारी टेंडर दिलवा देगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता की मुलाकात आरोपी से जालंधर जिमखाना क्लब में एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से हुई थी। वहां, नय्यर ने खुद को अमित शाह के भतीजे 'अजय शाह' के रूप में पेश किया और शिकायतकर्ता को सरकारी ठेका दिलाने का वादा किया।