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Up Kiran, Digital Desk: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जांजगीर-चांपा और कांकेर जिलों में हुई दो गंभीर घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस की घोर लापरवाही और जांच में देरी पर गहरी नाराजगी जताई है, और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ-साथ तय समय सीमा में मामलों को सुलझाने का निर्देश दिया है।

पहला मामला: जांजगीर-चांपा में नाबालिग की गुमशुदगी
जांजगीर-चांपा में 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के लापता होने का मामला अदालत तक पहुंचा। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हुए। बच्ची के गुम होने के सात दिन बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई, और तो और, पिछले 18 महीनों से इस FIR में कोई भी अपडेट नहीं किया गया था।

 यानी डेढ़ साल से पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी! इस पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में पुलिस की निष्क्रियता स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने जांजगीर-चांपा पुलिस को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर नाबालिग लड़की को ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए। साथ ही, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है।

दूसरा मामला: कांकेर में हत्या का आरोपी 2 साल से फरार
इसी तरह, कांकेर जिले के अंतागढ़ में एक हत्या के मामले में आरोपी पिछले दो साल से फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। मृतक के परिजनों ने न्याय की उम्मीद में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में भी कोर्ट ने पुलिस की ढिलाई पर गहरी चिंता व्यक्त की। हाई कोर्ट ने कांकेर पुलिस को आदेश दिया है कि 1 महीने के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए।

 जनता का भरोसा कायम रखना जरूरी
दोनों ही मामलों में हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा कि ऐसे संगीन मामलों में जांच में देरी न केवल न्याय में बाधा डालती है, बल्कि जनता का पुलिस और न्याय व्यवस्था पर से भरोसा भी कम करती है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पुलिस का काम पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाना है। यह उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद संबंधित पुलिस प्रशासन मामलों को गंभीरता से लेगा और तय समय सीमा में कार्रवाई करेगा।

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