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bulldozer action: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई प्रदेशों में बुलडोजर चलाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हर परिवार के लिए अपना घर होना एक बड़ी ख्वाहिश होती है, जिसे सालों की मेहनत से हासिल किया जाता है। नतीजतन किसी के घर को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि वो किसी खास मामले में आरोपी या दोषी है। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को जज की तरह काम नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्ति की कानूनी हैसियत के आधार पर उसकी संपत्ति को नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई प्रतिशोध के तौर पर नहीं की जानी चाहिए।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि घर एक मौलिक अधिकार है, अपराधी को सजा के बदले घर तोड़ना उचित नहीं और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना इसे नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि मनमानी कार्रवाई करने के बजाय स्थापित प्रोटोकॉल का सम्मान किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि सरकार पर जनता का भरोसा इस बात पर निर्भर करता है कि वह नागरिकों के प्रति कितनी जवाबदेह है और किस हद तक उनके अधिकारों की रक्षा करती है। उनकी संपत्तियों की सुरक्षा भी जरूरी है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासन न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता है, तथा बुलडोजर का उपयोग करने जैसी कार्रवाई कानूनी ढांचे का पालन किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का लाभ उठाते हुए बुलडोजर के उपयोग के संबंध में देश भर में लागू दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।

यहाँ न्यायालय द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं

लिखित नोटिस जारी किए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। यह नोटिस कम से कम 15 दिन पहले वितरित किया जाना चाहिए, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और संबंधित संरचना पर चिपकाया जाना चाहिए। इसमें विध्वंस का कारण भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। नोटिस में संपत्ति के मालिक को ऐसी किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर संचालन के साथ आगे बढ़ने से पहले, मालिक को व्यक्तिगत रूप से अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अफसरों को मौखिक रूप से मालिकों को आदेश के बारे में सूचित करना आवश्यक है। न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है, इसका सबूत देने के लिए बुलडोजर गतिविधि का वीडियोग्राफिक दस्तावेज़ीकरण भी होना चाहिए।

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