Up kiran,Digital Desk : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो पैन कार्ड रखने के मामले में मिली सात साल की सजा को जहां अब सरकारी वकील ने और बढ़ाने की मांग कर दी है, वहीं शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के एक और मामले में सात साल की सजा सुना दी गई है। एक के बाद एक आए इन फैसलों ने पिता-पुत्र की जेल से बाहर आने की राह को और भी मुश्किल बना दिया है।
दो पैन कार्ड मामला: 7 साल की सजा भी अभियोजन को कम लगी
पिछले दिनों रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के जुर्म में सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले के खिलाफ आजम खान के वकीलों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी।
लेकिन शुक्रवार को इस मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया, जब सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने भी एक अपील दायर कर दी। इस अपील में मांग की गई कि आजम खान और अब्दुल्ला को दी गई सात साल की सजा काफी नहीं है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। अब सेशन कोर्ट 23 दिसंबर को आजम खान की राहत की अपील और अभियोजन की सजा बढ़ाने की मांग, दोनों पर एक साथ सुनवाई करेगी।
दो पासपोर्ट मामला: अब्दुल्ला आजम को एक और झटका
शुक्रवार का दिन अब्दुल्ला आजम के लिए एक और बुरी खबर लेकर आया। दो पासपोर्ट रखने के मामले में भी उन्हें एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
क्या है दो पासपोर्ट का पूरा मामला?
- अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग-अलग पासपोर्ट थे।
- दोनों पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 थी, जबकि उनके सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों (हाईस्कूल, बीटेक आदि) में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है।
- आरोप है कि अब्दुल्ला ने इन दोनों ही दस्तावेजों का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर अनुचित लाभ लेने के लिए किया, जिसमें विदेश यात्राएं भी शामिल थीं।
- इस मामले को रद्द करवाने के लिए अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू हुई और अब उन्हें सजा सुनाई गई है।
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