प्रवर्तन निदेशालय यानि ED के समन के प्रकरण में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. अब दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिलती दिखाई दे रही है. दरअसल, आज हेयरिंग के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर उनके पास मुख्यमंत्री केजरीवाल के विरूद्ध कोई सबूत हैं तो हमें दिखाएं।
बता दें कि, इससे पहले सुनवाई के दौरान ED के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सवाल जवाब के लिए आने से पहले अरेस्ट ना करने की गारंटी मांगी थी. सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, किंतु अदालत में ईडी ये कहे कि उनके विरूद्ध कोई दंडात्मक एक्शन नहीं लिया जाएगा।
दिल्ली सीएम की तरफ से पेश हुए उनके वकील सिंघवी ने कहा कि वे पहले भी कई मर्तबा कोर्ट में पेश हो चुके हैं. एके की ओर से सवाल किया गया कि क्या वह वरिष्ठ जजों की बेंच के सामने अपील नहीं कर सकते कि उनके विरूद्ध कोई दंडात्मक एक्शन न लिया जाए. उन्होंने कहा कि इस आश्वासन के बाद उन्हें भी पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है.सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया, जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अभय दान दिया गया है.
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